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BSF की भर्ती में पूर्व Agniveer के लिए 10% आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना अब से मिलेगी, एज लिमिट में छूट

केंद्र सरकार ने बीएसएफ के भर्तियों में पूर्व अग्नि वीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दी है गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर की घोषणा

केंद्र सरकार ने BSF के भीतर रिक्तियों में पूर्व अग्नि वीरों के लिए 10% की आरक्षण की घोषणा कर दी है इसी के साथ अग्निवीरों को अब से एज लिमिट को लेकर छूट मिलेगी जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि पहले बेच का हिस्सा है. या फिर बात के बैचों में शामिल हुए हैं। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर दी है घोषणा.

केंद्र सरकार इसके लिए गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कटर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संशोधन किया था। जो कि गुरुवार 9 मार्च को लागू कर दिया गया है।

पूर्व अग्निवीरों के लिए ये है भर्ती नियम

सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी कैडर अराजपत्रित भर्ती नियम 2015 को 9 मार्च से इसे नियम रूप से लागू कर दिया गया था केंद्र सरकार ने घोषणा करते हुए कॉन्स्टेबल के पद से संबंधित विभाग के खिलाफ ऊपरी आयु सीमा में छूट वाले नोट डाले जाएंगे। अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए 5 साल तक और पूर्व अग्निवीरों के लिए अन्य सभी बैच के लिए 3 साल तक की छूट दी जाएगी

इसके अलावा जिसे सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी कैडर अराजपत्रित संशोधन भर्ती नियम 2023 का हिस्सा बनाया गया था. इसमें पूर्व फिजिकल परीक्षा देने में छूट दी जाएगी

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