अन्य खेलखेल

अब कार की पिछली सीट पर भी लगानी होगी सीट बेल्ट, नहीं तो लगेगा जुर्माना: गडकरी का ऐलान

साइरल मिस्त्री की मौत के बाद रोड़ सेफ्टी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा एलन किया है. अब कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं किया तो फाइन जुर्माना वसूला जायेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जिस तरह कार में आगे बैठे पैसेंजर के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजता है, ऐसा ही सिस्टम अब पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए भी होगा। इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश दिया जाएगा। सोमवार को टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। बताया जा रहा है कि वो मर्सिडीज की पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। गडकरी के इस ऐलान को मिस्त्री के निधन से जोड़कर देखा जा रहा है।

टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन

नितिन गडकरी ने कहा कि पहले से ही पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जुर्माना लगाया जाएगा, इसका मकसद जागरूकता फैलाना है। ताकि सड़क हादसे से मौत का आंकड़ा कम किया जाये। कार की पिछली सीट पर एयर बैग लगाने से क्या कारों की लागत बढ़ जाने के सवाल पर गडकरी ने बताया कि लोगों का जीवन बचाना ज्यादा जरूरी है। एक एयरबैग की लागत 1 हजार रुपए है। ऐसे में 6 के लिए छह हजार रुपए लगेंगे। प्रोडक्शन और डिमांड के बढ़ने के साथ धीरे-धीरे इसकी लागत और कम होती जाएगी।

8 पैसेंजर्स के साथ 6 एयरबैग लगाना होगा अनिवार्य
नियमों के अनुसार, भारत में फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए एयरबैग अनिवार्य हैं। जनवरी 2022 तक, सरकार ने प्रत्येक यात्री कार में 8 पैसेंजर्स के साथ 6 एयरबैग लगाना कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। गडकरी ने कहा था कि 20 हजार या उससे ज्यादा PCU का ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए छह लेन वाली सड़कों की जरूरत है। जबकि, अहमदाबाद-मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक वॉल्यूम 1 लाख 25 हजार पैसेंजर कार यूनिट (PCU) है। यह मानक से 6.25 गुना ज्यादा है, इसलिए यहां ड्राइविंग के दौरान टक्कर की संभावना बहुत ज्यादा है।

Related Articles

Back to top button