उत्तर प्रदेशबड़ी खबर

सरकारी कर्मचारियों के लिए होली का तोहफा, हुआ ऐलान नए वेतन मान का मिलेगा लाभ बढ़ेगी Salary

Employees New Pay Commission : होली के महापर्व पर कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल, जल्द ही विभागों में तैनात कर्मचारियों को नए वेतन मान का लाभ मिलने वाला है. बता दें कि नए वेतनमान के सिलसिले में कैबिनेट में बैठक आयोजित की गई थी. जिस पर विभाग द्वारा हरी झंडी दे दी गई है. साथ ही कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से की जा रही यूनतम वेतन की मांग को अब मान्य कर लिया गया है, जिस पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इतना ही नहीं वेतन वृद्धि का लाभ पद के लिए निर्धारित अहर्ता प्राप्त करने वाले तथा जिनकी नियुक्ति विज्ञापन निकालकर की गई हो, उन्हें ही प्राप्त होगा.

जान कारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में संविदा पर तैनात कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाना है. जिसके लिए सापेक्ष न्यूनतम वेतन तैयार किए गए हैं. वेतन समिति के तृतीय प्रत्यावेदन के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है. वहीं संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. बता दें कि शासन द्वारा वेतन समिति 2016 के वित्तीय प्रतिवेदन में संविदा कर्मचारियों के संबंध में की गई संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है.
इस निर्देश के तहत नियमों आदेश तय किए गए हैं. राजकीय विभाग में संविदा पर कार्यरत उन कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा, जो पद के लिए निर्धारित अहर्ता को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त जिन के नियुक्ति विज्ञापन निकालकर की गई है. बता दें कि शासन द्वारा जारी किए गए नियम के तहत ऐसे कर्मचारियों को संविदा धनराशि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स से संबंधित पक्ष के लिए निर्धारित पे मैट्रिक्स लेवल का लाभ दिया जाना है. इसकी न्यूनतम राशि जोड़कर उस पर राज्य कर्मचारियों को समय-समय पर देने वाले महंगाई भत्ते की धनराशि जोड़ते हुए उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा.
साथ ही संविदा धनराशि को देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संविदा कर्मचारियों द्वारा पूर्व काली कर्मचारियों के लिए निर्धारित अवधि का कार्य हर दिन किया गया है. इसके अलावा ऐसे अंशकालीन कर्मचारी और ऐसे संविदा कर्मी, जिनके कार्य के लिए निर्धारित घंटे, पूर्ण कालीन कर्मचारियों से कम है उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा संविदा पर तैनात ऐसे सभी कर्मचारी जो भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के आधार पर सृजित पदों के सापेक्ष औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पारदर्शी तरीके से नियुक्त किए गए हैं. उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. बता दें कि अभी तक इन कर्मचारियों को छठे वेतनमान के न्यूनतम वेतन प्राप्त हो रहे हैं. वहीं कैबिनेट के द्वारा लिए गए इस फैसले से राज्य शासन पर 29 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय देखने को मिलने वाला है.
इस व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता रसोईया, पीआरडी सेवक, होमगार्ड सहित किसान मित्र, शिक्षामित्र, मनरेगा, अंकेक्षण समन्वयक और सीजनल अनुदेशकों सहित अंशकालीन कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा. साथ ही उद्यान विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा विभाग के तहत सीजनल कार्य के लिए लगाकर कर्मचारी और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं आदि के लिए संविदा धन राशि पर निरीक्षण के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं होगी. इतना ही नहीं वेतनमान में सृजित पद के विरुद्ध संविदा पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी.

Related Articles

Back to top button