जबलपुर। निजी स्कूलों में छात्रों के अभिभावकों से अवैधानिक रूप से फीस वसूली को लेकर सरकार सख्त है। इस मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद जबलपुर के पांच निजी स्कूलों के द्वारा 31 करोड़ रूपए अवैधानिक फीस वसूलने का पुष्टि हुई है।
इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने यह फीस लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही इन स्कूलों पर दो दो लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
बताया जा रहा है निजी स्कूलों के फीस निर्धारण को लेकर जो गाइड लाइन सरकार ने तय की है।
इसका उल्लघन करने करते हुए इन पांच निजी स्कूलों के नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक 52 हजार छात्रों से अवैधानिक रूप से 31 करोड़ रूपए की अधिक फीस वसूल की है।
इस संबंध जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने अवैधानिक फीस वसूली का आदेश जारी है। इसके बाद निजी स्कूल संचालकों में हड़कंम मच गया है।
अवैधानिक स्कूलफीस को लेकर बड़ी कार्रवाई: पांच निजी स्कूल अभिभावकों को लौटाएंगे 31 करोड़ रूपए
इन पांच स्कूलों से वसूली होनी है
जबलपुर की जिन पांच स्कूलों से 31 करोड़ रूपए की अवैधानिक फीस वसूलनी है। इनमें में सेंट अंगस्टीन स्कूल लम्हेटाघाट रोड,सेंट्रल एकेडरी सीनियर विजय नगर,एमजीएम हायर सेकंडरी स्कूली हाथीताल, आदित्य कॉन्वेट स्कूल और अशोका जूनियर एवं सीनियर स्कूल जबलपुर शामिल है।
प्रदेश में पहली बड़ी कार्रवाई
निजी स्कूलों की अवैधानिक फीस वसूली को लेकर प्रदेश में पहलीबार जबलपुर में कार्रवाई हुई थी। इसके बाद सरकार ने पूरे प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस वसूली को लेकर जांच कराने के निर्देश दिए है। इसमें जांच के उपरांत पहलीबार जबलपुर में कार्रवाई हुई है।